Notification issued for Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022 मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया नियम, 2022 की अधिसूचना जारी
मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया नियम, 2022 की अधिसूचना जारी
Notification issued for Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022
दिल्ली (PIB द्वारा) ता.05 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना जीएसआर 680(ई) दिनांक 02.09.2022 के तहत मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया नियम, 2022 (Notification issued for Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022) जारी किए हैं। ये नियम भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलते समय अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों (Non-Transport (Personal) vehicles) की आवाजाही को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं।
भारत में अपने प्रवास की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (documents) होने चाहिए: -
- एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र
- एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो
- एक वैध बीमा पॉलिसी
- एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो)
यदि ऊपर उल्लिखित दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो उस मामले में जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत अनुवाद मूल दस्तावेजों के साथ ले जाना होगा।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारतीय क्षेत्र में स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
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